Income Tax: अगर कोई व्यक्ति एक साल में ₹1 करोड़ कमाता है, तो उसे कितना इनकम टैक्स देना होगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
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Toggle1. टैक्स स्लैब और नई बनाम पुरानी व्यवस्था
Income Tax: भारत में आयकर (Income Tax) दो व्यवस्थाओं के तहत भरा जा सकता है:
- पुरानी कर व्यवस्था (Old Regime) – जहां विभिन्न कटौतियों और छूटों का लाभ मिलता है।
- नई कर व्यवस्था (New Regime) – जहां कम टैक्स स्लैब हैं, लेकिन कोई छूट उपलब्ध नहीं होती।
Income Tax: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन दोनों व्यवस्थाओं में कर स्लैब अलग-अलग हैं।
2. नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत टैक्स गणना
Income Tax: नई व्यवस्था के अनुसार, ₹1 करोड़ की इनकम पर टैक्स स्लैब इस प्रकार होगा:
आय सीमा (₹) | कर दर (%) |
---|---|
0 – 3,00,000 | 0% |
3,00,001 – 6,00,000 | 5% |
6,00,001 – 9,00,000 | 10% |
9,00,001 – 12,00,000 | 15% |
12,00,001 – 15,00,000 | 20% |
15,00,001 से ऊपर | 30% |
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टैक्स की गणना:
- पहले ₹3,00,000 → कोई टैक्स नहीं
- ₹3,00,001 – ₹6,00,000 (₹3,00,000 पर 5%) → ₹15,000
- ₹6,00,001 – ₹9,00,000 (₹3,00,000 पर 10%) → ₹30,000
- ₹9,00,001 – ₹12,00,000 (₹3,00,000 पर 15%) → ₹45,000
- ₹12,00,001 – ₹15,00,000 (₹3,00,000 पर 20%) → ₹60,000
- ₹15,00,001 – ₹1,00,00,000 (₹85,00,000 पर 30%) → ₹25,50,000
कुल टैक्स: ₹26,00,000
Income Tax: इसके अलावा, 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Cess) भी लगेगा:
₹26,00,000 × 4% = ₹1,04,000
कुल देय टैक्स:
₹26,00,000 + ₹1,04,000 = ₹27,04,000
3. पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत टैक्स गणना
Income Tax: पुरानी व्यवस्था में भी ₹1 करोड़ पर लगभग ₹27-28 लाख के आसपास टैक्स आएगा, लेकिन इसमें 80C, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी कटौतियों का लाभ मिल सकता है, जिससे टैक्स कुछ हद तक कम हो सकता है।
4. सरचार्ज (Surcharge) का असर
Income Tax: अगर आपकी आय ₹50 लाख से अधिक होती है, तो सरचार्ज भी देना होता है:
- ₹50 लाख – ₹1 करोड़ पर 10% सरचार्ज लगता है।
- ₹1 करोड़ से ऊपर होने पर 15% सरचार्ज होता है।
इसलिए ₹1 करोड़ पर 10% सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा:
₹26,00,000 × 10% = ₹2,60,000
नई गणना:
₹27,04,000 + ₹2,60,000 = ₹29,64,000
निष्कर्ष: ₹1 करोड़ की आय पर कितना टैक्स देना होगा?
- नई कर व्यवस्था में टैक्स: ₹29,64,000
- पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स: ₹27 लाख के आसपास (छूट के आधार पर कम हो सकता है)।
यानी, ₹1 करोड़ कमाने वाले को लगभग ₹27-30 लाख टैक्स के रूप में देना होगा।
Income Tax: 1 करोड़ की सैलरी पर कितना टैक्स
Income Tax: न्यू टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपये सालाना बनता है तो सबसे पहले अपको 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. जिसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 99 लाख 25 हजार रुपये हो जाएगी.
Income Tax: अब 0 से 4 लाख पर ‘0’ टैक्स लगेगा. 4 से 8 लाख रुपये पर 20 हजार रुपये, 8 से 12 लाख रुपये पर 40 हजार रुपये, 12 से 16 लाख रुपये पर 60 हजार रुपये, 16 से 20 लाख रुपये पर 80 हजार रुपये, 20 से 24 लाख रुपये पर 1 लाख रुपये और 24 लाख के ऊपर इनकम यानी 75.25 लाख रुपये पर 30% के हिसाब से 22.57 लाख 500 रुपये का टैक्स लगेगा.